NEET OMR Sheet बदले जाने के एक मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए MBBS थर्ड इयर स्टूडेंट का एडमिशन रद्द करने का आदेश दिया है।
इस केस में याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की गई ओएमआर उत्तर पुस्तिका उसकी नहीं थी।
इस आरोप को कोर्ट ने गलत पाया और छात्र के खिलाफ आदेश दिया है।
Live Law की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले की व्यापक जांच के बाद न्यायमूर्ति सीवी कार्तिकेयन इस बात से संतुष्ट थे।